भोपाल।     मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना से अब आयकरदाता और एपीएल (गरीबी रेखा से ऊपर वाले) वर्ग बाहर होंगे। राज्य सरकार इस योजना की पात्रता शर्तों को बदलने जा रही है। अब बीपीएल और संबल योजना में पंजीकृत व्यक्ति ही इस योजना का लाभ ले पाएगा। साथ ही साल में विवाह-निकाह के 9 बड़े मुहुर्त की मिलने के बजाय अब दो ही मौके दिए जाएंगे, जिसमें सामूहिक विवाह-निकाह होगा।

सामाजिक न्याय विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। जल्द ही कैबिनेट में मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। संशोधित योजना वर्ष 2021-22 के लिए होगी। यहां बता दें कि मुख्यमंत्री विवाह-निकाह योजना में हर साल 50 हजार से अधिक शादियां होती हैं।

अभी तक योजना के तहत एक से अधिक बार शादी की जा सकती है। मसलन कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितनी भी शादियां करे, वह योजना की पात्रता हासिल कर हर बार प्रोत्साहन राशि (51 हजार रुपए-43 हजार कन्या के खाते में, 5 हजार का सामान और 3 हजार रुपए आयोजक) ले सकता है। नई व्यवस्था में जो भी व्यक्ति सामूहिक विवाह योजना का एक बार लाभ ले लेगा, वह दूसरी बार के लिए अपात्र माना जाएगा। इसी तरह निकाय का निवासी, उसी निकाय के सामूहिक विवाह सम्मेलन में भाग लेगा।

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