ग्वालियर । राज्य शासन के स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं कि पुराने सभी अविवादित नामांतरण, बँटवारे और सीमांकन के प्रकरण अगले तीन माह में निराकृत कर दिए जाएँ। साथ ही आगे भी समय-सीमा के भीतर राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया जाए। शासन के यह भी निर्देश हैं कि यदि कोई व्यक्ति तीन माह पुराने अविवादित नामांतरण अथवा बटवारा का प्रकरण लेकर आयेगा तो उसे पुरस्कृत किया जायेगा और पुरस्कार की राशि दोषी राजस्व अधिकारी से वसूली जायेगी। यह बात कलेक्टर राहुल जैन ने जिले के राजस्व अधिकारियों को आगाह करते हुए कही। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों का निराकरण सरकार की मंशा के अनुरूप समय-सीमा में सुनिश्चित करें।
सोमवार को यहाँ कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिये चलाये जा रहे विशेष अभियान और राजस्व न्याय शिविरों के माध्यम से सभी लंबित राजस्व प्रकरण मसलन अविवादित नामांतरण, बटवारा व सीमांकन प्रकरणों का निराकरण करें। साथ ही सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में तीन माह से अधिक अवधि का कोई भी अविवादित राजस्व प्रकरण लंबित न रहे। उन्होंने कहा कि प्रकरण लंबित रहने पर पटवारी के खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही साथ ही संबंधित राजस्व अधिकारी भी जवाबदेह होंगे।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि हर मंगलवार को पटवारी अपने हलका मुख्यालय के ग्राम पंचायत भवन में बैठकर ग्रामीणों की राजस्व संबंधी समस्याओं का निराकरण करें। उन्होंने कहा कि प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों को एक पंजी में दर्ज करें। जैन ने हर ग्राम सभा की बैठकों में बी-1 का अनिवार्यत: वाचन करने के भी निर्देश दिए। राजस्व कार्यालयों में दस्तावेजों के सुव्यवस्थित रख-रखाव और दायरा पंजी के विधिवत संधारण पर भी कलेक्टर ने विशेष बल दिया। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि तहसील व अन्य राजस्व कार्यालयों में आने वाले किसानों व अन्य लोगों की समस्याओं का समाधान पूरी संवेदनशीलता के साथ करें। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान व शिवराज वर्मा सहित जिले के सभी संबंधित राजस्व अधिकारी मौजूद थे।

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