ग्वालियर । जिले में पंजीकृत सभी अल्ट्रासाउण्ड सेंटर की सामाजिक निगरानी रहे। साथ ही पीसी-पीएनडीटी एक्ट (गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम) का उल्लंघन कर रहे सेंटर के बारे में गोपनीय तरीके से जानकारी जुटायें एवं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करायें। यह बात कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी राहुल जैन ने पीसी-पीएनडीटी एक्ट के तहत गठित जिला सलाहकार समिति की बैठक में कही।
कलेक्टर जैन ने कहा कि ग्वालियर जिला प्रदेश के उन 6 जिलों में शुमार है, जहाँ स्त्री-पुरूष लिंगानुपात की विषमता अत्यंत खराब है। इसलिये हम सबकी जवाबदेही है कि मिल-जुलकर इस कलंक को मिटाएँ। उन्होंने कहा कि ग्वालियर नगर निगम के ऐसे वार्डों तथा ग्रामों में जहाँ लिंगानुपात अत्यंत विषम है, वहाँ पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। साथ ही पीसी-पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन कर रहे अल्ट्रासाउण्ड सेंटरों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी।
जैन ने न्यायालय में विचाराधीन पीसी-पीएनडीटी एक्ट के प्रकरणों की मजबूती से पैरवी कर दोषियों को दण्ड दिलाने पर भी बल दिया। उन्होंने जिला सलाहकार समिति में मनोनीत हुए नए सदस्यों को पीसी-पीएनडीटी एक्ट की पुस्तक एवं अन्य जानकारियाँ मुहैया कराने के निर्देश भी नोडल अधिकारी को दिए। शनिवार को यहाँ कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक में जिला सलाहकार समिति के सदस्यगण श्रीमती मीना शर्मा, जावेद खान व डॉ. विनय हासवानी, पीसी-पीएनडीटी एक्ट के जिले के नोडल अधिकारी डॉ. अमित रघुवंशी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

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