गुना। मध्य प्रदेश के गुना शहर में सूअरों के खिलाफ धारा 144 लागू कर दी गई है। आदेश पूर्व में जारी कर दिया गया था परंतु आज गुना कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने खड़ा संदेश जारी करते हुए कहा कि दिनांक 8 अगस्त 2020 के बाद यदि कोई भी सूअर शहर की सड़कों पर आवारा विचरण करता हुआ दिखाई दिया तो उसके पालक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। 

गुना कलेक्टर कार्यालय से मीडिया को भेजे गए आधिकारिक प्रेस रिलीज के अनुसार ‘कलेक्‍टर कुमार पुरूषोत्‍तम द्वारा जिले के समस्‍त शूकर पालकों से कहा है कि धारा 144 के तहत एक आदेश पारित किया गया था। जिसमें शहर में आवारा स्‍वच्‍छंद विचरण करने वाले सभी शूकरों को बाहर निकालने के आदेश दिए गए थे तथा सभी शूकर मालिकों को यह आदेशित किया गया था कि 8 अगस्‍त 2020 जो तिथी तय थी वह अब समाप्‍त हो गयी है। अभी भी काफी संख्‍या में शूकर शहर में हैं। अब 08 जुलाई 2020 के बाद जारी दण्‍डा‍त्‍मक आदेश प्रभावशील हो गया है। शहर में जो भी शूकर पाया जायेगा उसके मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जायेगी।

साथ-ही-साथ नगरपालिका को यह आदेशित किया गया है कि वो स्‍वयं सारे शूकर शहर से बाहर निकाल दें। इसके लिए एक एजेंसी भी तय कर ली है। जिला प्रशासन का लक्ष्‍य है कि 15 अगस्‍त से पहले गुना शहर में एक भी शूकर नही दिखने चाहिये। संबंधित जिन लोगों ने आदेश का पालन नही किया है उनके खिलाफ दण्‍डात्‍मक कार्रवाई की जाएगी।

उन्‍होंने बताया कि नगर पालिक परिषद गुना द्वारा गुना शहर शूकरों को बाहर निकालने हेतु उज्‍जैन की एजेंसी नगर पालिका परिषद गुना की शर्तो के अनुसार शहर के आवारा शूकर पकड़कर शहर से बाहर करने का कार्य अधिकतम 15 दिवस में पूर्णं कर कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र करने के निर्देश श्री विकास वीलरवान पुत्र श्री लालचंद वीलरवान 31/10 फ्रीगंज वाल्मिक नगर उज्‍जैन को दिए गए हैं। 

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