भोपाल। प्रदेश में नियमित और पदोन्नति के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति मिलेगी। ऐसी हर नियुक्ति के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी। प्रस्तावों का परीक्षण सामान्य प्रशासन विभाग की छानबीन समिति करेगी। सरकार यह व्यवस्था सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2017 में संशोधन करके करेगी।

इसके साथ ही अधिकारी-कर्मचारी, पेंशनर, अध्यापक और स्थाई कर्मियों का महंगाई भत्ता (डीए) एक जनवरी 2018 से दो फीसदी बढ़ाया जाएगा। मंगलवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में इन मुद्दों पर निर्णय हो सकता है। इसके साथ ही भारिया जनजाति के युवाओं को किसी भी पद पर भर्ती की पात्रता रखने पर सीधी नियुक्ति दी जाएगी। इसके दायरे में तामिया विकासखंड के अलावा अब पूरे छिंदवाड़ा और सिवनी जिले के भारिया आएंगे।

सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में दो दर्जन से ज्यादा मुद्दों पर विचार किया जाएगा। संविदा नियुक्ति के नियमों में बदलाव की कोशिश लंबे समय से चल रही है। प्रशासनिक कामकाज में सुगमता लाने के लिए नियमित और पदोन्न्ति के एक साल के भीतर रिक्त होने वाले पदों पर संविदा देने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही हर प्रकरण पर विचार करने के लिए पहले की तरह एक छानबीन समिति गठित की जाएगी।

इस समिति से हरी झंडी मिलने पर ही प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा। इसके साथ ही सरकार 1998 के मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम में संशोधन करने जा रही है। इसके तहत पूरे छिंदवाड़ा और सिवनी जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति भारिया के युवाओं को नौकरी की पात्रता होने पर सीधे नियुक्ति मिल जाएगी। अभी यह सुविधा सिर्फ छिंदवाड़ा के तामिया विकासखंड के भारिया को मिली हुई है।

बैठक में इसके अलावा छह सिंचाई परियोजनाओं के साथ अंग प्रत्यर्पण के लिए राज्य स्तरीय संगठन बनाने की मंजूरी भी दी जाएगी। रतलाम और शहडोल मेडिकल कॉलेज के भवन एवं परिसर निर्माण के लिए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति, जबलपुर मेडिकल कॉलेज में टीबी चेस्ट उपचार सुविधा के उन्नयन, नए कॉलेज शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता, स्मार्ट सिटी मिशन को जारी रखने सहित अन्य मुद्दों पर विचार किया जाएगा।

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