ग्वालियर। भिण्ड कलेक्टर इलैया राजा टी ने राजस्व अमले को एक आदेश जारी कर संपति बंटवारे में बेटी व बहिन को बराबर का हिस्सा नहीं देने पर उस परिवार के मुखिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। और राजस्व अमले ने ऐसा नहीं किया तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी।
कलेक्टर इलैया राजा टी ने जारी किए निर्देश में जिले के तहसीलदार और पटवारियों से कहा है कि जमीन का नामान्तरण करते समय जांच कर लें कि बंटवारे में बेटी या बहिन का नाम छोडा तो नहीं गया है। कोई घर का मुखिया अगर जान बूझकर नाम छोडता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। कानूनन मायके की जायदाद में बेटी या बहिन बराबर की हिस्सेदार होती है। अब कोई व्यक्ति संपति का नामान्तरण कराते समय या जायदाद का बंटवारा कराते समय बहिन या बेटी की जानकारी छिपाता है तो उसे धोखाधडी माना जाएगा। अगर इस तरह की धोखाधडी सामने आती है तो राजस्व अमले के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि सभी तथ्यों की जांच की जिम्मेदारी इसी की होती है।