नई दिल्ली | साल 1993 के मुम्बई बम धमाकों के मामले में अवैध हथियार रखने के दोषी पाए गए अभिनेता संजय दत्त की आत्मसमर्पण की अवधि छह महीने के लिए बढ़ाए जाने की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में बुधवार को सुनवाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को मामले की सुनवाई बुधवार सुबह 10.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। न्यायमूर्ती पी. सदाशिवम की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि याचिका की सुनवाई पूर्व में मामले की सुनवाई कर चुकी व फैसला सुना चुकी न्यायाधीशों की पीठ करेगी।
याचिका में टाडा (आतंकवाद एवं विघटनकारी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम) अदालत द्वारा संजय को आयुध अधिनियम के तहत सुनाई गई सजा को चुनौती दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम व न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान की खंडपीठ इस पर सुनवाई करेगी। संजय दत्त (53) को 1993 के मुम्बई बम धमाकों के दौरान घर में अवैध हथियार रखने के जुर्म में सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले 21 मार्च को आयुध अधिनियम के तहत पांच साल जेल की सजा सुनाई है। पूर्व में टाडा अदालत ने उन्हें छह साल की सजा सुनाई थी। उल्लेखनीय है कि दत्त पूर्व में 18 महीने जेल में काट चुके हैं। इस लिहाज से अब उन्हें तीन साल और छह महीने की सजा जेल में काटनी है।