भोपाल ! मध्यप्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनावो के कुछ माह पहले आरोप-प्रत्यारोपोंका दौर बढने के बीच नये घटनाक्रम के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी श्रीमती साधना सिंह चौहान ने आज नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के खिलाफ मानहानि का परिवाद अदालत में दायर कर दिया।
जिला न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) एस.के.पांडेय की अदालत में मुख्यमंत्री और श्रीमती चौहान ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपो को लेकर नेता प्रतिपक्ष श्री सिंह के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया। न्यायालय ने इस परिवाद के संबंध में श्री चौहान और श्रीमती साधना सिंह चौहान को आगामी 30 जुलाई को बयान र्दज करने के लिए बुलाया है। मुख्यमंत्री और श्रीमती साधना सिंह चौहान ने परिवाद में न्यायालय से नेता प्रतिपक्ष को भारतीय दंड विधान की धारा 499 और 500 के तहत इस मामले में दंडित करने एक करोड़ रूपये का जुर्माना और एक करोड़ रूपये का मुआवजा दिलाने का आग्रह किया है। परिवाद में कहा गया कि नेता प्रतिपक्ष से ली जाने वाली मुआवजे की एक करोड़ रूपये की राशि को उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए दे दी जाये।
परिवाद में कहा गया कि नेता प्रतिपक्ष ने पिछले 9 मई को सागर में जनता और मीडिया के बीच कहा था कि जो गुटका..पाउच पहले 10 रूपये में छह मिलते थे और अब 10 रूपये में तीन मिल रहे है। इस प्रकार इसकी कालाबाजारी कर करोडो रूपये कमाये जा रहे हैं और यह रूपये श्रीमती साधना की मशीन में गिने जा रहे हैं। परिवाद में कहा गया है कि इसके बाद चार जून को नेता प्रतिपक्ष ने खरगोन में मुख्यमंत्री श्री चौहान से श्रीमती साधना सिंह की असली पहचान बताने को कहा था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि श्री चौहान ने सार्वजनिक जीवन में अविवाहित रहने का संकल्प लिया था लेकिन राजनीति में चमकने के बाद श्रीमती साधना सिंह चौहान के रूप में नोट गिनने वाली मशील ले आये।
मुख्यमंत्री और श्रीमती साधना सिंह चौहान ने इस मामले में नेता प्रतिपक्ष को पिछले 18 जून को अपने वकील के माध्यम से मानहानि का नोटिस भेजा था। नेता प्रतिपक्ष ने 30 जून को इस नोटिस का जवाब देते हुए इन आरोपो के कथन से इंकार कर दिया था।

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