भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में शासकीय सेवकों/पेंशनरों/पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिवों तथा स्थायी कर्मी को देय महँगाई भत्ते/राहत की दर में एक जनवरी, 2017 से 7 प्रतिशत वृद्धि का निर्णय लिया गया। महँगाई भत्ते की प्रस्तावित वृद्वि का नगद भुगतान फरवरी-2017 से किया जायेगा।
मंत्रि-परिषद ने शासकीय सेवकों की भांति ‘स्थायी कर्मी” को भी महँगाई भत्ते में सितम्बर 2016 (भुगतान माह अक्टूबर-2016) से सात प्रतिशत वृद्धि से भुगतान करने का निर्णय लिया गया। देय राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 में किया जायेगा। मंत्रि-परिषद ने राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारी-कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2017-18 का अनुमोदन किया। अनुमोदित स्थानांतरण नीति के अनुसार इस वर्ष एक जून से 30 जून तक की अवधि के लिए स्थानांतरण से प्रतिबंध शिथिल किया जायेगा। इसके तहत स्वेच्छा से किये जाने वाले आवेदन ऑनलाईन प्राप्त किए जाएंगे। स्वेच्छा से किये जाने वाले स्थानांतरणों में ऐसे शासकीय सेवकों के स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जायेगी जिनके द्वारा पूर्व वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया हो।
प्रशासकीय आधार पर किये जाने वाले स्थानांतरणों में तीन वर्ष की समय-सीमा को ध्यान में रखा जायेगा। ऐसे शासकीय सेवकों के स्थानांतरण पहले किए जाएंगे जिनके द्वारा तीन वर्ष की समयावधि पहले पूरी की गई हो। इसके अतिरिक्त जिनके द्वारा पूर्व वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया हो। स्थानांतरण के सभी आदेश ऑनलाइन जारी किए जायेंगे। कार्यमुक्ति की निर्धारित समयावधि के बाद स्थान्तरित शासकीय सेवक का वेतन स्थानांतरित स्थल से ही आहरित होगा।

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