दतिया। शहर में अवैध शराब बनाने की फेक्ट्री पकड़ने की दतिया पुलिस द्वारा सफलता प्राप्त की गई है। इस कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक द्वारा तीन थानो की टीम लगाई गई थी। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है तथा सामग्री व वाहन जब्त की गई है
पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं विक्री पर सख्त कार्यवाही हेतु जारी निर्देशों के पालन में, पुलिस अधीक्षक दतिया अमन सिंह राठौड़ के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्ष दतिया श्री कमल मौर्य के कुशल मार्गदर्शन में, एसडीओपी दतिया श्री सुमित अग्रवाल व एसडीओपी बड़ौनी श्री उपेन्द्र कुमार दीक्षित के पर्यवेक्षण में, थाना प्रभारी कोतवाली दतिया रत्नेश यादव व थाना प्रभारी बड़ौनी रविन्द्र शर्मा, थाना प्रभारी सिनावल भूमिका दुबे के नेतृत्व में थानों की संयुक्त टीम के द्वारा लाला के ताल करवला के पीछे निर्माणाधीन मकान में बड़ी मात्रा में अवैध शराब बनाने की संचालित फैक्ट्री पर योजनाबद्ध तरीके से संदिग्ध मकान की घेराबंदी कर दौराने तश्दीक एवं तफ्तीश कुछ लोग मकान के अंदर तेजी से जाते दिखे प्रवेश करते ही अदंर कमरे में पाँच लोग छिपने का प्रयास करते समय फोर्स की मदद से अभिरक्षा में लेकर पूंछताछ व कमरे की तलाशी लेने पर 06 नीले ड्रम क्षमता 200 ली0 के व 03 नीले ड्रम क्षमता 100 ली0 के मिले। ड्रमों को देखने पर उनमें तरल पदार्थ भरा हुआ व एल्कोहल जैसी तीक्ष्ण गंध आ रही थी, वहीं 11 पेटी प्लेन सफेद देशी मदिरा, 02 पेटी देशी मसाला प्रत्येक में 48 क्वार्टर, 04 प्लास्टिक के बड़े बोरो में विना स्टीकर के प्लास्टिक के खाली क्वार्टर, क्वार्टर मे लगने वाले स्टीकर नीले, सफेद व पीले रंग के दो बंडल, एक प्लास्टिक के बोरे में क्वार्टर के ढक्कन, क्वार्टर शील करने की लोहे की मशीन, 02 हॉल मार्क के रोल, 04 स्टांप मुद्रा व एक शील पैड मौके पर आरोपियों के कब्जे से विधिवत जप्त कर आरोपीगण मनोज कुशवाहा पुत्र स्व. जानकीराम उम्र 30 नि0 ईदगाह मौहल्ला, विशाल रजक पुत्र सुरेश उम्र 20 नि0 आनंद टॉकीज के पास दतिया, मोहर सिंह कुशवाह* पुत्र धंसू उम्र 43 साल नि0 ईदगाह मौहल्ला दतिया, अजय कुशवाह पुत्र श्रीराम उम्र 19 साल नि0 ईदगाह मौहल्ला दतिया, *अमन राय* पुत्र शशिराम राय उम्र 28 साल नि0 ग्राम राजापुर दतिया, को प्रथम दृष्टया उक्त कमरे को शराब बनाने की फैक्ट्री संचालित होने के संबंध मे बारीकी से पूंछताछ करने पर मनोज कुशवाह ने फैक्ट्री संचालक होना स्वीकार किया तथा विशाल, मोहर सिंह, अजय कुशवाह द्वारा मजदूर व अमन राय ने डिलीवरी वॉय का काम करना स्वीकार किया व इसके संबंध मे कोई दस्तावेज वैध कागजात न होना स्वीकार किया।
मौके पर आबकारी उनि अनुरुद्ध खानवेलकर से तश्दीक कराने उपरांत उक्त तरल पदार्थ ओ.पी. जैसा होना बताया तथा मानव सेवन के लिये अनुप्युक्त बताया। मौके पर उक्त अवैध तरल पदार्थ व सामग्री को विधिवत जप्त कर आरोपियों के बिरुद्ध तहत धारा 420, 467, 468 ताहि 34(2), 49(ए) आबकारी एक्ट मामला पंजीबद्ध कर बिबेचना जारी है। दविश के दौरान मकान के वाजू में खड़ा 04 पहिया वाहन पिकअप सफेद MP32 G 0476, मारुती 800 क्. MP07 M 0677, बिना नंबर की सफैद मारुति 800, 02 मो.सा. होण्डा लीवो MP07 NJ 7830, हीरो स्प्लेंडर काली बिना नंबंर परिवहन के साधन होने से मौके पर विधिवत जप्त किये गये।