शहडोल। मध्यप्रदेश के शहडोल जिला प्रशासन ने रेमडेसिविर इंजेक्शन अवैध तरीके से मनमाने दामों पर बेचने के चार आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कलेक्टर सतेंद्र सिंह ने कल देर शाम इस संबंध में आदेश जारी किया। इसके अनुसार यहां के मेडिकल कालेज की लेब में कार्य करने वाले कर्मचारी दीपक गुप्ता और उज्जवल द्धिवेदी के अलावा नर्स सुषमा साहू और एक मेडिकल स्टोर संचालक अमित मिश्रा के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गयी है। आरोपियों को स्थानीय पुलिस ने दो दिन पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन मेडिकल कॉलेज में मरीजों को नहीं लगाकर बाजार में बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर इनके पास से 6 इंजेक्शन भी जब्त किए हैं। अभी चारों आरोपी जेल में है। रासुका के तहत कार्रवाई होने के चलते अब वे कम से कम तीन माह जेल में रहेंगे।