ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर में शराब पीकर गाडी चलाने और यातायात के नियमों का पालन न करने के मामले में न्यायालय ने मोटर साइकिल चालक और उसके दोस्त पर अभी तक का सबसे ज्यादा 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। ड्राइवर पर 23 हजार रुपए और पीछे बैठे युवक पर 12 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। न्यायालय ने मोटर व्हीकल एक्ट की नई दरों के हिसाब से जुर्माना लगाया है। इनके ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किए जाएंगे।
ग्वालियर के डीडी नगर निवासी रामकेश सिंह अपनी बुलेट से दोस्त उदयवीर सिंह के साथ भिण्ड रोड पर जा रहा था। दोनों शराब के नशे में धुत्त थे और सडक पर गाडी लहरा रहे थे। डीडी नगर तिराहे पर महाराजपुरा थाने की पुलिस ने इन्हें रोककर जांच की थी। दोनों ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा व अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं कर पाए। पुलिस ने मेडिकल कराने के बाद बाइक जब्त कर ली। चालान गुरुवार को जेएमएफसी राममनोहर सिंह दांगी के समक्ष पेश किया गया।
बुलेट गाडी चलाने वाले रामकेश शराब पीकर गाडी चलाने पर 10 हजार रुपए, बिना हेलमेट 500 रुपए, बिना ड्राइविंग लाइसेंस 5 हजार रुपए, गाडी की नंबर प्लेट में गडबड़ी 500 रुपए, गाडी का बीमा न होना 2 हजार रुपए, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन 5 हजार रुपए का जुर्माना किया गया।
बाइक के पीछे बैठे उदयवीर सिंह पर अनाधिकृत को गाडी चलाने देना 5 हजार रुपए, बीमा न होना 2 हजार रुपए रजिस्ट्रेशन शर्तों का उल्लंघन 5 हजार रुपए का जुर्माना किया गया।.