भोपाल। राजधानी में आए दिन बिजली का वोल्टेज बढ़ने और घटने के कारण टीवी, फ्रिज, वाटर प्यूरिफायर, पानी की मोटर,पंखें-कूलर आदि खराब हो जाते हैं। यदि बिजली कंपनी की गलती पर ज्यादा वोल्टेज होने पर आपके घर के टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखें समेत अन्य विद्युत उपकरण खराब होते हैं तो आप क्षतिपूर्ति राशि के लिए उपभोक्ता न्यायलय का दरवाजा खटखाटा सकते हैं। बिजली कंपनी की गलती साबित होने पर उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति राशि बिजली कंपनी से उपभोक्ता न्यायालय से मिल सकती है। इधर, बिजली कंपनी में मुआवाजा देने का कोई प्रावधान ही नहीं है।
हालांकि क्षतिपूर्ति राशि के लिए आपको यह साबित करना होगा कि बिजली कंपनी की गलती से ही नुकसान हुआ है। उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986 के तहत बिजली कंपनी की गलती होने पर ज्यादा वोलटेज से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए उपभोक्ता न्यायालय में मामले को ले जा सकते हैं। सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं।
मुआवजे का प्रावधान ही नहीं
इधर, बिजली कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक अगर किसी फॉल्ट की वजह से घरों में बिजली उपकरण खराब हो जाते हैं तो इसमें मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। घरों में अर्थिंग ठीक न होने की वजह से ऐसी स्थिति बनती है। न्यूट्रल फेल हो जाता है, अगर अर्थिंग ठीक हो तो ऐसा नहीं होगा।
कोलार में हुआ डेढ़ दर्जन रहवासियों के यहां बिजली उपकरण खराब
रविवार सुबह कोलार के महाबली नगर में अचानक वोल्टेज बढ़ने डेढ़ दर्जन घरों के टीवी, फ्रिज, पानी की मोटर, पंखें, कूलर खराब हो गए। जिससे डेढ़ से दो लाख रुपए का नुकसान हो गया। जब रहवासियों ने इसकी शिकायत दानिशकुंज स्थित बिजली कंपनी के अधिकारियों से की तो उन्होंने महाबली नगर में न्यूट्रल की समस्या के कारण अचानक वोलटेज बढ़ना बता दिया। बिजली कंपनी की इस गलती से महाबली के लोग परेशान हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसी ही घटनाएं बिजली शहर के अन्य इलाकों में भी होती रहती है। हाल में अशोका गार्डन क्षेत्र में भी ऐसी ही समस्या हुई थी।
बिजली कंपनी मेंटेनेंस के नाम पर सलाना करती है 5 करोड़ रुपए खर्च
बारिश से पहले बिजली कंपनी शहर के अलग-अलग इलाकों में बिजली सप्लाई बंद कर मेंटेनेंस का कार्य करती है। जिस पर हर साल में 5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसके बावजूद भी आए दिन वोलटेज घटने व बढ़ने की समस्या आती है। जिससे घरों में लगे विद्युत उपकरण खराब हो जाते हैं।
उपभोक्ता फोरम में केस लगाएं
यदि वोल्टेज बढ़ने या घटने से किसी भी व्यक्ति के टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखें समेत अन्य विद्युत उपकरण खराब हो जाते हैं। जिसमें बिजली कंपनी की गलती है तो संबंधित लोग उपभोक्ता न्यायलय का दरवाजा खटखाटा सकते हैं। विधि विशेषज्ञ की सलाह लेकर सिविल न्यायलय में भी मामले को ले जा सकते हैं। सुनवाई के बाद यदि बिजली कंपनी की गलती मानी तो संबंधित व्यक्ति को बिजली कंपनी को क्षतिपूर्ति राशि बिजली कंपनी को चुकानी होगी- जीके छिब्बर, विधि विशेषज्ञ
इनका कहना है
मैं मामले की जांच करवाता हूं कि ऐसा क्यों हुआ है। संबंधित अधिकारी से चर्चा करूंगा। अगर घर में विद्युत उपकरण खराब होत हैं तो इसमें मुआवजे का प्रावधान नहीं है। उपकरण किसी भी वजह से खराब हो सकते हैं। संभव है कि ट्रांसफार्मर में फाल्ट आया होगा- बीबीएस परिहार, जीएम, ओएंडएम
अर्थिंग पर ध्यान दें
जब न्यूट्रल फेल हो जाता है तक समस्या बढ़ती है। इस कारण घरों में अर्थिंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हर साल इसकी जांच भी करवाना चाहिए। लोग यह सोचते हैं कि एक बार अर्थिंग करवा ली उसके बाद ध्यान देने की जरूरत नहीं है तो ऐसा नहीं होता। समय-समय पर इस पर ध्यान देना जरूरी है। अधिकारियों को यह जानकारी भी नहीं है कि किसी को कभी मुआवजा दिया गया है – एमएस अत्रे, बिजली विशेषज्ञ