भोपाल। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144-2 के अंतर्गत प्रभावशील किए गए लॉक-डाउन के तहत आगामी आदेश तक प्रात: 6.30 बजे से प्रात: 9.30 बजे तक समाचार पत्रों, दूध एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी की जा सकेगी, परन्तु इसके लिए कोई दुकान नहीं खोली जा सकेगी। 

लॉक डाउन अवधि के दौरान दवा दुकानें एवं सभी अस्पताल खुले रहेंगे। आवश्यक दवाओं की होम डिलेवरी भी की जा सकेगी। बैंकों सहित समस्त कार्यालय एवं शासकीय प्रतिष्ठान इस दौरान बंद रहेंगे। हाईवे पर स्थित पेट्रोल पम्प खुले रहेंगे।  नगर पालिका की सीमा अन्तर्गत पेट्रोल पम्प बंद रहेंगे।  शासकीय अत्यावश्यक सेवाओं वाले वाहन जिन पेट्रोल पम्पों से डीजल अथवा पेट्रोल प्राप्त करते हैं, उन पेट्रोल पम्पों को ऐसे वाहनों को पेट्रोल अथवा डीजल प्रदाय करने की अनुमति रहेगी। 

विवाह एवं अन्य सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। किसी भी नागरिकों को ऐसे आयोजन करने के लिए छूट नहीं दी जाएगी।  अथराइज्ड गैस वितरण कम्पनियों को गैस सिलेण्डर की होम डिलेवरी करने की अनुमति रहेगी। बाजारों में समस्त दुकानें अथवा प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। जो भी व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।

सभी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे।  जीवन के लिए आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बंद रहेंगे।  सीमा में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले निजी वाहनों को जांच से गुजरना होगा एवं कारण बताना होगा। कोरोना वायरस संबंधी सहायता एवं आपातकाल के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें।  अन्य किसी भी प्रकार की सहायता एवं आपातकाल की स्थिति के लिए पुलिस से मदद मांग सकते हैं।

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