दिल्ली। लॉक डाउन के बीच 20 अप्रैल से कई क्षेत्रों में छूट की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद यह गाइड लाइन जारी की गई है।


कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया था। इसके बाद आज गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन्स जारी कर दी। इसके तहत सरकार ने 20 अप्रैल से कुछ एरिया में छूट देने का ऐलान किया है। हालांकि हवाई सेवा और यात्री ट्रेन पर रोक जारी रहेगी।


नई गाइड लाइन के मुताबिक सरकार ने सामानों की ढुलाई, एसईजेड, कोयला खादान में काम शुरू करने की छूट दी है। इसके अलावा गांव में सड़क निर्माण, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, आईटी हार्डवेयर में भी काम शुरू होगा। उल्लेखनीय बात यह है कि हॉटस्पॉट इलाकों में कोई छूट नहीं रहेगी।


जो क्षेत्र खुलेंगे इनमे सामानों की ढुलाई, एसईजेड, कोयला खादान, गांव में सड़क निर्माण, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, आईटी हार्डवेयर, जूट इंडस्ट्री, खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी। इसी तरह फ्लाइट-ट्रेन-मेट्रो, मॉल-सिनेमा हॉल, धार्मिक-राजनीतिक आयोजन, शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट-होटल, फैक्ट्रियां आदि बन्द रहेंगे।


इसी गाइडलाइन्स में शादी ब्याह के समारोह समेत जिम, और धार्मिक स्थान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। राजनीतिक और खेल आयोजन पर भी रोक रहेगी। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है।

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