ग्वालियर। भिण्ड जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (डकैती) पीके शर्मा ने महिला को लूटकर उसकी हत्या करने वाले आरोपियों को कल आजीवन कारावास की सजा सुनाते हूए एक-एक लाख रुपए का अर्थदण्ड लगाया है।
अपर लोक अभियोजक सुधीर पिहानी ने आज यहां बताया कि उत्तरप्रदेश के कदमपुरा हॉल सिद्धपुरा निवासी मनीषा जाटव ने 19 मई 2011 को वह अपने पिता अरविन्द, मॉं महादेवी व देवर के साथ सिद्धपुरा से लहार रिश्तेदार के यहां शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी। कि उसे रास्ते में याद आया कि वह घर की चाबी घर पर ही भूल आई है। घर की चाबी लेने उसके पिता व देवर घर आए, वह और उसकी मॉं सडक के किनारे खडी थी तभी बाइक पर सवार तीन हथियारबंद बदमाश आए और उसके सोने-चांदी के आभूषण लूटकर ले जाने लगे तो उसकी मॉं ने विरोध किया तो बदमाशों ने उसकी मॉं को गोली मार दी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मनीषा ने हत्या व लूट की रिपोर्ट दबोह थाने में दर्ज कराई। जांच के बाद दबोह थाना पुलिस ने उत्तरप्रदेश के जालौन जिले के राकेश खटीक, अवधकिशोर नाई व जितेन्द्र को नामजद कर गिरतार कर उनके पास से लूट का माल भी बरामद कर लिया। चालान न्यायालय में पेश किया जहां भिण्ड जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (डकैती) पीके शर्मा ने बयानों, पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों क ेआधार पर तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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