साध्वी रेप केस में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की सजा पर फैसला आ गया है। जज जगदीप सिंह ने साध्वियों से रेप केस मामले में डेरा प्रमुख राम रहीम को गुनहगार मानते हुए दस साल की सजा सुनाई है। राम रहीम को आईपीसी की धारा 376 (रेप) और धारा 506 (आपराधिक धमकी देना) में सजा सुनाई गई।
सजा सुनते ही राम रहीम की आंखों में आंसू आ गए। सजा से पहले बाबा ने जज के सामने अपने सामाजिक कार्यों का गुणगान करते हुए कहा कि मैंने हमेशा समाज की भलाई और सुधार के लिए काम किया। राम रहीम के वकीलों पे भी डेरे के सामाजिक कार्यों की दुहाई देते हुए उन्हें कम से कम सजा की मांग की।
बचाव पक्ष की इस दलील का सीबीआई के वकीलों ने जबरदस्त विरोध किया और उन्होंने इसके लिए अधिकतम सजा की मांग की। राम रहीम को पंचकूला सीबीआई के जज जगदीप सिंह ने सजा सुनाई। इसके लिए रोहतक जेल में अस्थायी कोर्ट लगाई गई थी। जज जगदीप सिंह को पंचकूला से हेलीकॉप्टर के जरिए रोहतक लाया गया था।