भोपाल। मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर कलेक्टर न्यायालय ने रेत का अवैध भंडारण करने पर 3 करोड 60 लाख का जुर्माना लगाने के साथ ही जब्त रेत तीन हजार घनमीटर शासन के पक्ष में राजसात करने के निर्देश जारी किए हैं।
मामला 23 मई 2019 का खनिज निरीक्षक नरसिंहपुर के उस प्रतिवेदन के आधार पर हुई कार्रवाई का है, जिसमें गोटेगांव तहसील के झांसीघाट परमट में 15 मई 2019 को खसरा नंबर 144्/1 रकबा 0.883 हेक्टेयर के अंशभाग पर करीब 300 डंपर (3 हजार घनमीटर) रेत का अवैध भंडारण पाया गया था।
इस आधार पर संजय उर्फ पप्पू पिता गणेदास महंत निवासी झांसीघाट तथा टीकमदास पिता रेवादास बैरागी निवासी नरसरा तहसील गोटेगांव के खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस के जवाब में यह दलील दी गई कि जब्तशुदा रेत उनकी नहीं है। उनके द्वारा न तो रेत का भंडारण किया गया न वो रेत का व्यवसाय करते हैं।
इस मामले में साक्ष्य जुटाए गए। न्यायालय ने पाया कि साक्षियों के साक्ष्य, मौका पंचनामा और राजस्व अभिलेख से यह तथ्य प्रमाणित है कि रेत का भंडारण उनके द्वारा ही किया गया। इस पर कलेक्टर न्यायालय ने रेत खनन की खनिज मात्रा 3 हजार घनमीटर की रॉयल्टी राशि 3 लाख का 60 गुना एक करोड 80 लाख तथा इस राशि के समतुल्य एक करोड 80 लाख रुपए की राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के एवज में अधिरोपित की।