ग्वालियर। भिण्ड जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के योगेश कुमार गुप्ता ने कल एरियर का भुगतान करने के एवज में शिक्षक से 6 हजार रुपए की रिश्वत लेने वाले प्राचार्य को 3 साल की कैद तथा 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद न्यायालय ने दोषी प्राचार्य की जमानत मंजूर कर ली।
सहायक अभियोजन अधिकारी अनमोल सिंह तोमर ने बताया कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोहद के प्राचार्य एचबी कुठोंदिया ने शिक्षक राजेन्द्र जाटव से 6 हजार रुपए एरियर का भुगतान करने के मामले में रिश्वत मांगी थी। जिसकी शिकायत शिक्षक राजेन्द्र जाटव ने ग्वालियर लोकायुक्त से की। ग्वालियर लोकायुक्त टीम ने 26 जून 2013 को प्राचार्य कुठोंदिया को शिक्षक से 6 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। चालान न्यायालय में पेश किया गया जहां सुनवाई के दौरान फरियादी शिक्षक राजेन्द्र जाटव ने अपने बयान पलट दिए जाने के बावजूद न्यायालय ने लोकायुक्त टीम द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों पर आरोपी प्राचार्य एचबी कठोंदिया को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता ने 3 साल की सजा व 10 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया है। न्यायाधीश ने बयान बदलने वाले शिक्षक राजेन्द्र जाटव के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच के निर्देश दिए है।