जयपुर। राजस्थान में तेजी से बढ़ रही वैश्विक महामारी कोरोना को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए तीन मई से 17 मई तक महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद गृह विभाग ने शुक्रवार देर रात महामारी रेड अलर्ट जनअनुशासन पखवाड़ा की गाइडलाइन जारी की। केंद्र सरकार ने अपनी गाइडलाइन में राज्यों को 10 प्रतिशत से अधिक संक्रमण दर एवं 60 प्रतिशत से अधिक ऑक्सीजन और आईसीयू बैड उपयोग वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन की सलाह दी है। राजस्थान में वर्तमान पॉजीटिविटी दर लगभग 21 प्रतिशत एवं कोविड रोगियों के लिए ऑक्सीजन तथा आईसीयू बैड का 90 से 95 प्रतिशत तक उपयोग हो रहा है।
राज्य सरकार ने इन विषम परिस्थितियों के मद्देनजर और सख्त कदम उठाते हुए ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ की गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत तीन मई सोमवार प्रात: 5 बजे से 17 मई सोमवार प्रात: 5 बजे तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ रहेगा। इस दौरान सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे। शुक्रवार 7 मई दोपहर 12 बजे से सोमवार 10 मई प्रात: 5 बजे तक एवं शुक्रवार 14 मई दोपहर 12 बजे से 17 मई प्रात: 5 बजे तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा तथा सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रात: 5 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।
कर्फ्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया गया, तो उसे संस्थागत क्वारेंटीन कर दिया जाएगा, जब तक कि उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है। सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुचारे से संबंधित थोक एवं खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक प्रात: 6 से प्रात: 11 बजे तक ही खुल सकेंगी। किसानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें/परिसर सोमवार एवं गुरूवार को प्रात: 6 से प्रात: 11 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। ऑप्टिकल संबंधी दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रात: 6 से प्रात: 11 बजे तक खुल सकेंगी। मंडियां, फल एवं सब्जियां तथा फूल-मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रात: 6 से प्रात: 11 बजे तक खुल सकेंगी।
ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से सब्जियों एवं फलों का विक्रय प्रतिदिन प्रात: 6 से शाम 5 बजे तक की सीमा में अनुमत होगा। डेयरी एवं दूध की दुकानों को प्रतिदिन प्रात: 6 से प्रात: 11 एवं शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। साथ ही, फार्मास्यूटिकल, दवाएं एवं चिकित्सा उपकरणों से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी एवं रेस्टोरेंट इत्यादि दुकानें नहीं खोेली जा सकेंगी। केवल होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 8 बजे तक ही अनुमत होगी। विवाह समारोह में अब 50 की जगह 31 व्यक्ति ही अनुमत होंगे और विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में अधिकतम तीन घंटे तक आयोजित किया जा सकेगा।
विवाह समारोह के संबंध में दिनांक, आयोजन की समयावधि एवं स्थान की पूर्व सूचना उपखण्ड मजिस्ट्रेट को ईमेल से देने के साथ ही शामिल होने वाले मेहमानों एवं अतिथियों की सूची भी अनिवार्य रूप से देनी होगी। इस सूची के अतिरिक्त कोई भी अतिथि अनुमत नहीं होगा। बिना पूर्व सूचना के विवाह समारोह आयोजित करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर 5 हजार रूपए तथा 31 से अधिक व्यक्ति होने पर एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकारी कर्मचारी, अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की गई है। जिस कार्यक्रम में वे आमंत्रित हों, उनके द्वारा इन दिशा-निर्देशों की पालना की जाए। सभी खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान अब प्रात: 5 बजे से प्रात: 11 बजे तक ही खुले रह सकेंगे।