जबलपुर। आठ वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के मामले में मध्यप्रदेश के जबलपुर के कांग्रेस नेता रूपेन्द्र पटेल काे कल अदालत ने दोषमुक्त करार दिया है। जबलपुर की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशा गोधा ने साक्ष्य और गवाहों के कथन और अभियोजन की कहानी में विरोधभास के कारण आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।
गौरतलब है कि चेरीताल निवासी रूपेन्द्र पटेल के घर एक महिला साफ सफाई का काम करती थी। उसने कोतवाली थाने में पटेल के खिलाफ उसके आठ वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का प्रकरण दर्ज कराया था। प्रकरण में कांग्रेस नेता को उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई थी।इस बहुचर्चित मामले में सुनवाई के दौरान पेश किये गये गवाहों ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया।
पटेल की तरफ से पैरवी करते हुए न्यायालय को बताया गया कि गवाहों के पुलिस के समक्ष दिये गये बयान और न्यायालय में दी गयी गवाही विरोधाभासी है। राजनीतिक साजिश के तहत उन पर झूठे आरोप लगाये गये थे। न्यायालय ने साक्ष्य और गवाहों के विरोधाभासी बयान के आधार पर आरोपी को दोषमुक्त करार दिया।