भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक लगा दी गई है. लोग अपने घरों में ही त्योहार मना सकते हैं और पूजा उपासना कर सकते हैं. जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर मूर्ति, झांकी और ताजिए आदि निकालने पर रोक लगा दी है. इस आदेश में किसी भी कार्यक्रम में 5 से अधिक लोग के जमा होने पर भी पाबंदी लगाई गई है. जिला प्रशासन के इस फैसले के बाद अब शहर में न तो गणेश प्रतिमाएं स्थापित की होंगी और न ही ताजिए निकले जा सकेंगे।

कलेक्टर अविनाश लवानिया ने रविवार शाम यह आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया कि कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. ऐसे में कोई भी धार्मिक कार्य, त्योहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा. न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली ही निकाली जाएगी. आयोजनों में 5 से अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठा होने पर रोक रहेगी.

कलेक्टर ने शहरवासियों से अपने-अपने घरों में त्योहार, पूजा और उपासना मनाने की अपील की है. क्योंकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसे आवश्यक कदम बताया गया है. उन्होंने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को भी राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार आयोजित करने का आग्रह किया है.

जिला प्रशासन ने मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन कराने का आदेश पुलिस को दिया है. इस सिलसिले में सरकार द्वारा सभी जिला कलेक्टर को निर्देश जारी किया गया है.

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