गुना । शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोक राहुल पाण्डे ने मजबूती से पैरवी कर एक जन्म से बेहरी गूँगी महिला को उचित न्याय दिलाया महिला ने स्वयं घटना स्थल पर लेजाकर वह स्थान बताया जहा पर उसके साथ आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया तथा उस मकान से ही मकान मालिक का पता लगाया तो मकान मालिक ही निकल आरोपी बलात्कारी जिसको मूक बधिर महिला ने स्वयं उसकी पहचान कीमूक बधिर महिला के साथ हुए बलात्कार की घटना को साक्ष्यों तथ्यों सहित मान्य करते हुए गुना के अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान संजय चतुर्वेदी जी ने आरोपी पप्पू धाकड़ पुत्र कालूराम धाकड़ को की धारा धारा 376 की   धारा (2) के खंड( ठ )के अंतर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है अर्थदंड न दे पाने की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कठोर कारावास से भी भुगतना का आदेश पारित किया है।

दिनांक 22/10/ 2017  को दोपहर 2बजे की बात है आरोपी पप्पू के द्वारा मूक बधिर महिला को अकेला पाकर ओर महिला गूँगी बाहरी होने का  लाभ उठाकर उसके साथ जबरिया बलपूर्वक बलात्कार किया और घटना के पश्चात महिला ने अपने साथ हुए बलात्कार की पूरी जानकारी अपने मूक इसारो के जरिये  जानकारी से अपने माता-पिता को अवगत कराया एवं  स्वयं ग्राम बिशनवाडा  बमोरी में आरोपी पप्पू के मकान पर ले जाकर उसके साथ घटित घटना के बारे में पूरी घटना से अवगत कराया घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बमोरी में पीड़िता ने अपने मां-बाप एवं पति के साथ जाकर लेख कराई थी जिसमें से संपूर्ण जांच एवं गवाहों सबूतों के पश्चात न्यायालय ने चालान प्रस्तुत किया गया जहां पर न्यायालय ने मूक बधिर मूक बधिर के इशारों को समझने वाले विशेषज्ञों एवं साक्षियों का अवलोकन पश्चात आरोपी की कठोर कारावास से दंडित किया है।

उल्लेखनीय रहे की शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक राहुल पांडे ने की तथा आरोपी को सजा दिलाने में अपनी महती भूमिका निवाई महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जन्म से ही मूक बधिर फरियादी ने अपने मूक इशारों से अपने साथ हुई घटित जघन्य अपराध को इशारों से समझाया जहां विशेषज्ञों की राय के अनुसार घटना को सही पाते हुए न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाया।

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