ग्वालियर । ग्वालियर संभाग के शिवपुरी जिले में नामांतरण के एक प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब की जाँच संभाग आयुक्त एस एन रूपला करेंगे। इस आशय के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा समाधान ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों में इस तरह के लंबित प्रकरणों की जाँच करने के निर्देश भी दिए हैं।
समाधान ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा के दौरान शिवपुरी जिले के एक प्रकरण जिसमें पिता की मृत्यु के बाद सन् 2002 में जमीन का नामांतरण चार भाईयों के बीच हो गया था। किंतु 2012 में भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के दौरान दो खातों में आवेदक का नाम न दर्ज हो पाने के कारण संबंधित द्वारा लगातार अपना नाम दर्ज कराने के लिये आवेदन संबंधित पटवारी को दिया जाता रहा है। लेकिन उसके द्वारा लापरवाही बरतते हुए भूल सुधार की एंट्री दर्ज न करते हुए आवेदक से धनराशि की माँग की जाती रही है। इस आशय की शिकायत आवेदक द्वारा समाधान ऑनलाइन में की गई थी। जिसकी समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि पटवारी द्वारा जानबूझकर आवेदक को तंग किया गया है।
इस संबंध में मुख्यमंत्री चौहान ने प्रकरण की विस्तृत जाँच करने और दोषियों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई करने के निर्देश संभाग आयुक्त रूपला को दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थित एनआईसी कक्ष में संभाग आयुक्त एस एन रूपला, कलेक्टर राहुल जैन, पुलिस अधीक्षक डॉ. आशीष, नगर निगम कमिश्नर विनोद शर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नीरज कुमार सिंह सहित सभी जिला अधिकारी उपस्थित थे।

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