भोपाल । मध्य प्रदेश में मंत्री व राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त लोगों के वाहनों पर अब पीली बत्ती नजर आएगी। इसके साथ ही मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक को छोड़कर बाकी प्रशासनिक अमले के सभी अफसरों के वाहनों पर पीली बत्ती होगी। राज्य सरकार ने 10 जुलाई को जारी आदेश में संशोधन कर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।

राज्य सरकार द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, मंत्री, राज्य मंत्री, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, नेता प्रतिपक्ष, लोकायुक्त, उप लोकायुक्त, अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को अपने वाहनों पर लाल बत्ती लगाने की अनुमति होगी। इसी तरह शासन द्वारा मंत्री या राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त गणमान्यों, मुख्य सचिव के समकक्ष अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक के समकक्ष अधिकारी, नगर निगमों के महापौर अपने अधिकार क्षेत्र में, संभागीय आयुक्त अपने संभागों में, क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक अपनी रेंज में, कलेक्टर या अपर कलेक्टर अपने जिले में, जिला एवं सत्र न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी या समस्त न्यायिक अधिकारी अपने जिले में, पुलिस अधीक्षक या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपने जिले में, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं एस़ डी़ एम़ और राज्य शिष्टाचार अधिकारी अपने वाहनों पर पीली बत्ती का उपयोग कर सकेंगे।

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