भोपाल ! मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। मंत्रिमंडल ने बीपीएल घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के इस वर्ष 30 तक के बिजली बिलों की बकाया राशि माफ करने का निर्णय लिया है। इस आशय का फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में लिया गया। बिजली बिलों की बकाया राशि को माफ करने से राज्य के सरकारी खजाने पर 225 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा सरचार्ज तथा मूल बकाया राशि में से 50 प्रतिशत राशि माफ करने पर शेष 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में राज्य शासन द्वारा उन्हें दी जाएगी।
विद्युत वितरण कंपनियों की बिलिंग प्रणाली में जो उपभोक्ता बीपीएल श्रेणी में चिह्न्ति नहीं हैं, उनके द्वारा बिजली बिलों के साथ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों (अंत्योदय परिवारों सहित) के लिए जारी राशन कार्ड प्रस्तुत करने पर उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकेगा। कुल बकाया राशि 564 करोड 68 लाख रुपये है। इसमें से 114 करोड 93 लाख रुपये सरचार्ज निकालकर 449 करोड़ 75 लाख रुपये मूल बकाया रहेगा। इसमें से 225 करोड़ रुपये का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए मध्य प्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू करने का निर्णय लिया। यह योजना केवल राज्य में सेवारत पुलिसकर्मियों पर लागू होगी। मध्य प्रदेश पुलिस में कार्य कर रहे सभी श्रेणी के सेवारत पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी इसके सदस्य बनने के पात्र होंगे। योजना भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों पर लागू नहीं होगी। योजना का संचालन एक पंजीकृत न्यास द्वारा किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत चिकित्सा अधिकारी, दंत शल्य चिकित्सक तथा विशेषज्ञ संवर्ग के अधिकारियों के लिए चार स्तरीय वेतनमान मंजूर किया। इससे चिकित्सकों को दिए जा रहे वेतनमान के लाभ में आ रही विसंगतियां दूर हो गई हैं।