भोपाल | मध्य प्रदेश में अवैध कलोनियों को वैध करने के लिए कम्पाउंड फीस तर्कसंगत बनाने के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री बाबूलाल गौर ने सोमवार को विभागीय अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए कि इन अवैध कालोनियों के साथ ही वहां बनने वाले मकानों को भी वैध किया जाए। इसके अलावा कम्पाउण्ड फीस तर्कसंगत बनाने के लिए अध्यादेश लाया जाए।

गौर ने आगे कहा कि 15 सितम्बर के पूर्व बी़ आऱ टी़ एस़ का कार्य पूर्ण कर बसों का आवागमन शुरू किया जाए। नगरीय निकायों में जो कार्य पूर्ण हो गए हैं, उनका लोकार्पण कराएं और प्रगतिरत कार्यो को अतिशीघ्र पूर्ण कराया जाए। नगरीय प्रशासन मंत्री गौर ने गैस राहत मद से स्वीकृत सभी कार्यो को अतिशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। गैस पीड़ितों के लिए बने सभी अस्पतालों की पुताई बरसात के तुरन्त बाद कराया जाएगा। उन्होंने कमला नेहरू अस्पताल में सेंट्रल आक्सीजन सप्लाई सिस्टम, चौकसे नगर में योगा सेन्टर सहित सभी कार्यो को 10 सितम्बर तक पूर्ण करवाने के निर्देश दिए।

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