इंदौर ! मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में दुष्कर्म के मामले में दोषी एक शख्स और उसकी महिला मित्र को उम्रकैद सुनाई गई है। प्रदेश और संभवत: देश में पहली बार इस मामले में किसी महिला को उम्रकैद हुई है। एक साल पहले एरोड्रम क्षेत्र के सुनील करोसिया पर एक नाबालिग बच्ची के माता-पिता ने अपहरण और दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मामले में करोसिया की महिला मित्र पिंकी को भी सह आरोपी बनाया गया था। एरोड्रम थाने की तत्कालीन टीआई मंजू यादव ने मामले की जांच की थी।
जिला न्यायालय में सोमवार को न्यायाधीश सविता सिंह ने कोर्ट नंबर 51 में करोसिया और उसकी महिला मित्र को भादवि की धारा 376 के तहत आजीवन कारावास, 5-5 हजार रुपये जुर्माना, धारा 370 (1) के तहत दस-दस साल कैद और 3-3 हजार रुपये जुर्माना, धारा 370 (ए) के तहत 6-6 साल कैद और दो-दो हजार रुपये जुर्माना, धारा 23 के तहत 6-6 माह की कैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
जुर्माने की राशि में से 12 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।