भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल को कोरोनावायरस की वजह से 31 मार्च तक के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है। रविवार की दोपहर पहले 2 दिन यानी 25 मार्च के लिए ये फैसला लिया गया गया था, लेकिन, देर रात इसे संशोधित कर दिया गया। कुछ नियमों में भी ढिलाई दी गई है। अब लोग होम डिलेवरी के जरिए भोजन मंगा सकते हैं। भोपाल से 31 मार्च तक सभी फ्लाइटों रोक लगा दी है। अभी यहां से कुल 28 उड़ानें संचालित हो रही थीं। भोपाल जिले की सीमा से लगने वाले जिले रायसेन, सीहोर, विदिशा और होशंगाबाद को भी लॉकडाउन कर दिया गया है। पुलिस आज सुबह से लोगों को घरों में रहने की समझाइश दे रही है।
रविवार को जनता कर्फ्यू के सफल रहने के बाद सोमवार को भोपाल में लॉकडाउन का पहला दिन है। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। रविवार की तरह आज भी लोग मार्निंगवॉक के लिए अपने घरों से नहीं निकले। नए भोपाल में सुबह से इक्का-दुक्का वाहन ही नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन ने रविवार देर रात तक मुनादी कराकर कोरोनावायरस के चलते पूरे भोपाल को 31 मार्च तक पूरी तरह लॉकडाउन रहने की मुनादी कराई थी। व्यापारियों से ये अनुरोध किया गया था कि वे जरूरी सेवाओं के अलावा कोई भी अपनी दुकान नहीं खोलें।
भोपाल से 31 मार्च तक सभी फ्लाइटों रोक लगा दी है। अभी यहां से कुल 28 उड़ानें संचालित हो रही थीं। किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। बसें, ट्रेनें, ऑटो, टैक्सी पूरी तरह बंद रहेंगी। भोपाल जिले की सीमा सील होने के बाद रेल और सडक मार्ग से प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा लोगों को जिले के बाहर जाना भी प्रतिबंधित किया गया है। जिले के सभी सरकारी और अर्ध शासकीय दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। इससे इमरजेंसी सेवाएं स्वास्थ्य, फायर ब्रिगेड, राजस्व, पुलिस, बिजली, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत आदि मुक्त रहेंगे।
मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, अस्पताल, सब्जी, किराना दुकान, सांची पॉर्लर को छोडकर शेष समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इमरजेंसी ड्यूटी करने वाले सरकारी कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। कर्मचारियों को अपने साथ आईकार्ड रखना अनिवार्य होगा। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता और न्यूज पेपर हॉकर सुबह 6.30 से 9.30 बजे तक लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। अगर किसी व्यक्ति को घर, शहर या जिले से बाहर जाना आवश्यक हो तो उसे थाना क्षेत्र से अनुमति लेना जरूरी होगा। खाने की होम डिलीवरी और टिफिन सेंटर के साथ दीनदयाल रसोई चालू रहेगी।
कोरोनावायरस के संक्रमण से सुरक्षा को देखते हुए मंत्रालय में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। सोमवार को भी मंत्रालय में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के चुनिंदा अधिकारियों के साथ सेक्शन के कुछ कर्मचारी ही बुलाए गए हैं, ताकि कामकाज हो सके। मंत्रालय में मीडिया का भी प्रवेश फिलहाल नहीं होगा।
लगातार दूसरे दिन घर से बाहर नहीं निकलने की मनाही के बाद राजधानीवासी थोड़ा असहज तो महसूस तो कर रहे हैं लेकिन खुद की सेहत के लिए ये बेहद जरूरी हो गया है। सीहोर जिले में नर्मदा नदी के घाटों पर आगामी 31 मार्च तक के लिए स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिला कलेक्टर अजय गुप्ता ने 31 मार्च तक जिले के किसी भी घाट पर धार्मिक अथवा अन्य किसी भी कारण से किये जाने वाले स्नान पर प्रतिबंध लगाया गया है। कल अमावस्या के उपलक्ष्य में आंवली घाट पर होने वाले स्नान पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध नागरिकों के हित में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाया गया है।
कोरोनावायरस के संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के मद्देनजर मध्यप्रदेश के रायसेन जिले को आज से आगामी 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन किया गया है। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव द्वारा कल रात आदेश जारी कर जिले को आगामी 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को अलग रखा गया है। लॉकडाउन 31 मार्च की रात 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा।