भोपाल। मध्यप्रदेश में अब आप पूरी स्वतंत्रता के साथ ना केवल प्यार कर सकते हैं बल्कि लव मैरिज भी कर सकेंगे। प्रेमियों को ऑनर किलिंग या इस तरह के सामाजिक अत्याचार का खतरा हुआ करता था परंतु अब नहीं होगा। कमलनाथ सरकार लव मैरिज करने वालों की सुरक्षा के लिए सेफ हाउस बनवाने जा रही है। इसके अलावा जाति एवं समुदाय के बंधनों को तोड़कर शादी करने वालों के लिए विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की कमलनाथ सरकार इन प्रेमी जोड़ों के लिए राज्य के सभी जिलों में सेफ हाउसेस का निर्माण करने जा रही है जहां पर बेझिझक सुरक्षा में रह सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये सेफ हाउसेस राज्य के सभी 53 जिलों में बनवाए जाएंगे और जहां पर हर समय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। कपल यहां पर तब तक रह सकते हैं जब तक उन्हें सुरक्षा की जरूरत हो। ये सेफ हाउसेस जिला प्रशासन और जिला पुलिस अधीक्षक के अंडर कंट्रोल में रहेंगे। वैसे कपल जिन्होंने घर और समाज के विरुद्ध जाकर शादी की है या वैसे जो उनके विरुद्ध जाकर शादी करने का प्लान बनाए हैं उनके लिए ऐसे सुरक्षित हाउसेस बनवाए जा रहे हैं। अविवाहित कपल की शादी के लिए प्रशासन की तरफ से मदद भी दी जाएगी।

इस संबंध में राज्य पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को क्लीयरेंस के लिए प्रपोजल भेजा है जिसके बाद इसे फायनांस विभाग में भेजा जाएगा। अविवाहित बालिग कपल भी पुलिस प्रशासन से संपर्क कर अपनी शादी के लिए मदद मांग सकते हैं। राज्य पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में एक प्रपोजल भी बनाया है और इसे राज्य के गृह विभाग को अप्रूवल के लिए भेज दिया है। इसके बाद इस प्रपोजल को फायनांस विभाग में भेजा जाएगा।

इसके अलावा बिल्डिंग की बाकी मंजिलों पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अन्य अपराधों के निपटारे के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। पिछले साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने दो बालिग जोड़ों की शादी में अडंगा डालने वाले को अवैध बताया था। कोर्ट ने इसे खाप पंचायत और स्वयंघोषित ग्रामीण कोर्ट कहा था। इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकारों को सभी जिलों में सेफ हाउसेस बनाने की सलाह दी थी जहां पर कपल सुरक्षित रुप से रह सकें।

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