ग्वालियर। मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले के गोहद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक एवं शिवराज सरकार के मंत्री लाल सिंह आर्य को भिण्ड न्यायालय से बड़ा झटका मिला है। भिण्ड न्यायालय ने मंत्री लाल सिंह आर्य को गोहद विधानसभा क्षेत्र से ही कांग्रेस विधायक रहे माखनलाल जाटव हत्याकांड में आरोपी बनाया है। विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता के न्यायालय ने आज फैसला सुनाते हुए लाल सिंह आर्य के खिलाफ 25 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले में उन्हें 14 सितंबर को भिण्ड न्यायालय में हाजिर होना है।
कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव की हत्या के मामले में 25 अप्रैल 2017 को भिण्ड न्यायालय ने मंत्री लाल सिंह आर्य को आरोपी बनाया था। इसके बाद लाल सिंह आर्य ने उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ में इसके लिए अपील की थी। इसमें जिसमें उनके खिलाफ सबूतों को नाकाफी बताते हुए भिण्ड न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया गया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसमें भिण्ड न्यायालय के आदेश को सही बताया गया।
भिण्ड जिले की गोहद विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव की हत्या 13 अप्रैल 2009 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। विधायक माखनलाल जाटव के परिजनों ने इस हत्या का आरोप उस समय भाजपा नेता लाल सिंह आर्य पर लगाया था।
भिण्ड जिला न्यायालय के विशेष न्यायधीश योगेश कुमार गुप्ता ने मंत्री लाल सिंह आर्य को 302 का आरोपी बनाने का आदेश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार न्यायालय से लाल सिंह आर्य की गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी किया गया है।
कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव के परिजनों ने धारा 319 के तहत भिण्ड न्यायालय में सुनवाई के लिए आवेदन लगाया था।

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