ग्वालियर। पेड न्यूज के मामले में प्रदेश के जलसंसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि उन्होंने ये याचिका चुनाव आयोग के उस फैसले के खिलाफ लगाई थी, जिसमें डॉ. मिश्रा को तीन साल तक चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित किया था।
जानकारी के मुताबिक प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दी थी। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा के राष्टपति के चुनाव में वोट देने पर संकट के बादल और भी गहरा गए हैं।
चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ की थी याचिका
चुनाव आयोग ने मंत्री नरोत्तम मिश्रा का चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य किया तो मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सबसे पहले मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच में चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ रिट दायर की थी, लेकिन यहां भी बात नहीं बनी क्योंकि आयोग में शिकायत करने वाले और दतिया के पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती ने भी कोर्ट में केविएट दायर कर दी। हाईकोर्ट ग्वालियर में वकीलों की हड़ताल के चलते खुद जज के सामने अपना पक्ष रखा और 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने को लेकर स्टे की मांग की,लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी नहीं मानी।
एमपी हाईकोर्ट से पहुंचे सुप्रीम कोर्ट वहां से दिल्ली हाईकोर्ट
मंत्री नरोत्तम मिश्रा का मामला मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच से जबलपुर पहुंचा। जहां से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया गया। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दिल्ली हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। आज इस मामले में सुनवाई थी, जिसके बाद उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया।
ये है पूरा मामला
दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा पर वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में अखबारों में पेड न्यूज छपवाने का आरोप लगया था और धारा 10 ए के तहत चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत की थी। पेड न्यूज का हिसाब चुनाव खचज़् में नहीं देने पर उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी।