दिल्ली। मप्र के जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के पेड न्यूज मामले की सुनवाई सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में टल गई है। अगली सुनवाई अब 7 सितंबर को होगी।
मंत्री हरीश साल्वे की अनुपस्थिति की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने के साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट को मामले की जल्द सुनवाई के निर्देश दिये थे। इसके बाद 7 अगस्त को हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 28 अगस्त को करने का फैसला किया था।
यहां उल्लेखनीय है कि मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग ने पेड न्यूज मामले में दोषी माना था। आयोग ने उन्हें तीन साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया है। मामला वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव का है।
पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती ने पूड न्यूज की शिकायत चुनाव आयोग को की थी। नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। नरोत्तम की याचिका पर सुनवाई करते हुये सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के फैसले पर रोक लगा दी थी। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट को नरोत्तम मिश्रा की याचिका का निपटारा करने के आदेश दिये थे।