नई दिल्ली ! सर्वोच्च न्यायालय ने आज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सेल्स मैनेजर एस मंजूनाथ की हत्या के मामले में छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मंजूनाथ की पेट्रोल पंप पर नमूना लेने के दौरान 2005 में हत्या कर दी गई थी। मंजूनाथ पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द कराना चाहते थे। जिसके चलते आरोपियों ने उनकी हत्या कर दी थी। जानकारी के मुताबिक, जस्टिस रंजन गोगोई और एनवी रमण ने दोषियों द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्ष 2009 के फैसले के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में मंजूनाथ की हत्या के लिए छह लोगों को दोषी करार दिया था, जबकि दो को बरी कर दिया था।

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