भोपाल ।       बीआरटीएस कॉरिडोर मार्ग के आसपास नए भवन निर्माण पर सरकार विकास शुल्क लेने की तैयारी कर रही है। सरकार का प्रस्ताव है कि बीआरटीएस कॉरिडोर के निर्माण से भवन व भूमि स्वामी को इसका लाभ मूल्य वृद्धि के रूप में मिला है, जबकि सरकार को इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब सरकार ऐसे निर्माण पर कलेक्ट्रेट गाइड लाइन में तय दर का 10 प्रतिशत विकास शुल्क के रूप में वसूलने की तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं आवासीय भवन पर 15 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से विकास शुल्क लगाया जाएगा, जबकि संस्थागत भवन पर 30 रुपए और व्यावसायिक भवन पर 45 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से विकास शुल्क लगाने की तैयारी है।
सरकार लोक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रमुख शहरों के आसपास रिंग रोड का निर्माण कर रही है तो वहीं केंद्र सरकार ने भी बड़े शहरों में जेएनएनयूआरएम के तहत बीआरटीएस कॉरिडोर का निर्माण कराया है। भोपाल में बीआरटीएस कॉरिडोर 24 किलोमीटर लम्बा है और दूसरे चरण में भी कॉरिडोर निर्माण का प्रस्ताव है। ऐसे में केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप प्रदेश में भी सरकार कॉरिडोर व रिंग रोड के निर्माण से लाभांवित होने वाले उन सभी भूमि स्वामियों से विकास शुल्क वसूलने की तैयारी कर रही है। सरकार का मानना है कि सरकार जनहित में कॉरिडोर व रिंग रोड बनाने का निर्णय करती है, परन्तु इसका लाभ भूमि स्वामी को ज्यादा मिलता है और सरकार को इसकी एवज में कुछ भी नहीं मिलता। अब सरकार ने कलेक्ट्रेट गाइड लाइन के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट राजमार्ग व जिला मार्ग के आसपास की भूमि के विक्रय पर क्रमश: 100 प्रतिशत, 50 और 20 प्रतिशत अधिक की दर तय की है। भोपाल में कलेक्ट्रेट लाइन में यह दरें प्रस्तावित भी कर दी गई हैं। प्रदेश सरकार ने लोक परिवहन के क्षेत्र में जहां भी निवेश किया है और कॉरिडोर बनाया है, उन मार्गों के भूमि या भवन स्वामी को विकास शुल्क देना होगा। सरकार ने नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत के लिए यह आवश्यक किया है कि समस्त बिल्डर, कॉलोनाइजर, डेव्लपर या भूमि स्वामी को बिल्डिंग प्लान या ले-आउट स्वीकृति देने से पूर्व विकास शुल्क प्राप्त करना होगा। उन सभी निर्माण को भी इस क्षेत्री में रखा गया है, जो पूर्णत: निर्मित नहीं हुए हैं, परन्तु पूर्णता प्रमाण पत्र देने से पूर्व यह शुल्क वसूला जाए।

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