भोपाल। मप्र की राजधानी में हुए बहुचर्चित सामूहिक दुष्कर्म मामले में अदालत ने चारों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जज सविता दुबे ने फैसला सुनाते हुए चारों को दुष्कर्म के मामले में दोषी बताया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई, इसके साथ अलग-अलग जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने इसे जघन्य अपराध माना है।

मामले की सुनवाई 36 दिनों तक चली। इस दौरान 28 गवाहों के पूरे मामले में बयान हुए। 15 नवंबर को 200 पेश का चालान कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें 60 दस्तावेजों को भी शामिल किया गया।

कोर्ट में सबूत के तौर पर फॉरेंसिक रिपोर्ट, आरोपियों की डीएनए रिपोर्ट, पीड़ि‍ता के बयान, कपड़े और इसके साथ ही कपड़ों पर लगी मिट्टी और घटनास्थल पर लगी मिट्टी के सैंपल भी पेश किए गए। सबूत में पेश की गई डीएनए रिपोर्ट में चारों आरोपियों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने की बात सामने आई है।

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