ग्वालियर। भिण्ड जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश विद्युत डॉं. कुलदीप जैन के न्यायालय ने विद्युत कनेक्शन के बकाया राशि के मामले में बिजली कंपनी द्वारा लगाए गए प्रकरण की सुनवाई करते हुए भाजपा विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाह एवं उनके पिता महाराज सिंह कुशवाह निवासी चतुर्वेदी नगर के विरुद्ध 500-500 रुपए के जमानती वारंट पुलिस अधीक्षक के माध्यम से तलबों के लिए भेजा है। विद्युत वितरण कंपनी की ओर से प्रकरण की पैरवी एडवोकेट अतुल कुमार सक्सेना व दो अन्य वकील कर रहे है। भिण्ड न्यायालय में विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाह तथा उनके पिता की उपस्थिति 8 अगस्त नियत की गई है। आरोपी गण पर नवम्बर 2012 की स्थिति में एक लाख 54 हजार 959 रुपए की राशि बकाया थी। 15 दिवसीय सूचना पत्र 28 नवम्बर 2012 को दिए जाने के उपरांत राशि जमा नहीं होने पर 19 दिसंबर 2012 को अस्थाई रुप से विद्युत कनेक्शन काट दिया गया था। बाद में 22 दिसंबर 2012 को कटे हुए कनेक्शन को अनाधिकृत रुप से संयोजित कर लिया गया था। मौके पर 520 वाट का विद्युत से उपयोग करते हुए विद्युत विभाग की टीम ने पाया। विद्युत विभाग के सहायक यंत्री (शहर) आलोक सहाय गौड द्वारा प्रकरण न्यायालय में लगाए जाने की कार्यवाही प्रेषित की गई।