ग्वालियर। भिण्ड जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दीपक अग्रवाल ने भाभी की हत्या करने वाले उसके देवर को कल आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदण्ड से भी दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक सबल सिंह भदौरिया ने आज यहां बताया कि भिण्ड जिले के मेहगांव थाना क्षेत्र के ग्राम बरहद में निवासी श्रीमती उर्मिला देवी का अपने देवर विनोद भदौरिया से किसी बाद को लेकर 25 जुलाई 2014 को मॅंहबाद हुआ। देवर-भाभी में इतना झगडा हुआ कि गंस्से में आकर विनोद भदौरिया ने अपनी भाभी उर्मिलादेवी के सिर में कुल्हाडी मार दी। गंभीर अवस्था में उर्मिलादेवी को मेहगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में दाखिल कराया गया जहां उसकी दौराने इलाज मौत हो गई।
उर्मिलादेवी की मौत पर मेहगांव थाना पुलिस ने आरोपी विनोद भदौरिया के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। भिण्ड न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दीपक अग्रवाल ने मृतिका उर्मिलादेवी के पति नरेन्द्र सिंह व परिजन रमाशंकर सिंह, सुरेन्द्र सिंह, व पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों को सही मानते हुए आरोपी विनोद सिंह को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रुपए अर्थदण्ड लगाया है।