इंदौर ! इंदौर के बहुचर्चित बेटमा सामूहिक दुष्कर्म कांड मे यहां की एक अदालत ने आज 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमे से 13 आरोपियों को जान से मारने की धमकी देने के मामले मे भी सजा हुई है। सजा पाने वालों मे से तीन सगे भाई है। दो आरोपियों का मामला बाल न्यायालय मे चल रहा है। ये सभी सजाएं अलग-अलग चलेंगी।
इंदौर की बेटमा तहसील मे ये दिल दहलाने वाली घटना 10 फरवरी 2012 को हुई थी। गांव में रहने वाली दो सगी बहनो के साथ गांव के ही विकास चेतन दिलीप विम गोलू आशु गोपाल संजू रवि टीपू जावेद अंशुमान ने बलात्कार किया था। बलात्कार के दौरान आरोपियों ने एमएमएस भी बना लिए थे। साथ ही दोनो पीडिताओं को जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपियों के डर और परिवार की बेईजती के चलते इन दोनो पीडिताओ ने थाने पर रिर्पोट नहीं लिखाई। लेकिन मामले का खुलासा तब हुआ जब बलात्कार के अश्लील एमएमएस लोगों के मोबाईल पर आए।
मीडिया मे इस मामले के उछलने के बाद पुलिस ने प्रकरण र्दज किया। मामले को लेकर प्रदेश भर मे गुस्सा था। जगह-जगह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किये गए। इस मामले मे साल भर पहले चालान पेश किया। जिला एंव अपर सत्र न्यायाधीश अवनींद्र कुमार सिंह ने मामले की सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और एक-एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। इनमे से 13 आरोपियों को जान से मारने की धमकी देने के मामले मे भी सजा हुई है।
सजा पाने वालों मे गोलू, अशुंमान और अमित सगे भाई हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये रहा कि जिस एम एम एस के आधार पर इतना बडा मामला उजागर हुआ न्यायालय मे उसे सबूत के रुप में इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि इससे पीडिताओ और उनके परिवारजनों की भावनाए आहत होती। बडी संख्या में गांव वाले इस सजा का सुनने आए थे।