मुरैना। विधानसभा उप निर्वाचन 2020 मुरैना जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में 3 नवम्बर को होगा। इसके पूर्व विधानसभा क्षेत्र 04 जौरा, 05 सुमावली, 06 मुरैना, 07 दिमनी और 08 अंबाह में मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण संपन्न होनेे के लिये कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट श्री अनुराग वर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।  

जारी निर्देशानुसार कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल अथवा प्रत्याशी दिनांक 1 नवम्बर, 2020 को सायं 6 बजे के बाद एवं दिनांक 3 नवम्बर, 2020 को सायं 6 बजे अथवा मतदान समाप्त होने तक कालावधि के दौरान निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा, जुलूस रैली न तो आयोजित करेगा और न ही उसमें उपस्थित होगा, न ही संचालित करेगा।

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