बडवानी ! बस में सवारी बैठाने को लेकर हुए विवाद के चलते एक बस में आग लगाकर 15 यात्रियों को मौत के घाट उतारने के मामले में विशेष न्यायाधीश दिनेश सोलंकी की अदालत ने तीन आरोपियों को फांसी और एक को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
बडवानी जिले के बाल समुद्र बैरियर पर अशोका ट्रैवेल्स और हरसिद्धी बस के कर्मचारियों के बीच सवारियों को बैठाने को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद के चलते अशोका ट्रैवेल्स के कर्मचारियों ने हरसिद्धी कंपनी की बस में आग लगा दी थी। इस अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं कई घायल हो गए थे। यह वारदात अगस्त 2011 की है। इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश सोलंकी ने शुवार को इस वारदात को जघन्य और विरला अपराध करार देते हुए तीन आरोपियों – बच चालक तरुण, परिचालक दिलीप शर्मा और सहायक राजकुमार- को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं बस मालिक नरेश को आजीवन करावास की सजा सुनाई है।
सरकारी अधिवक्ता राजेश कुशवाहा के अनुसार चार आरोपियों को सजा के साथ बस मालिक पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस राशि में से मृतकों के परिजनों को तीन-तीन लाख और घायलों को 50-50 हजार की सहायता दी जाएगी।