में परिरुद्ध बंदियों की उनके परिजनों से मुलाकात को एक नवंबर से प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की है। अब जेलों में परिरूद्ध बंदियों के परिजन जेलों में जाकर उनसे मुलाकात कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने 21 अगस्त 2020 को जेलों में कोरोना वायरस बीमारी से बचाव हेतु बंदियों की परिजनों से मुलाकात को 31 अक्टूबर तक प्रतिबंधित किया था। शासन द्वारा जारी परिपत्र अनुसार बंदियों की परिजनों से मुलाकात के दौरान कोरोना वायरस से बचाव संबंधी राज्य सरकार के निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

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