ग्वालियर। फर्जी बाबा बनकर हनुमान मंदिर की जमीन हडपकर बेचने वाले और सहयोग करने वाले पटवारी को आज द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मुन्नालाल राठौर के न्यायालय ने 10-10 साल की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपए का जुर्माना किया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजन रवीन्द्र कुमार मुदगल ने आज यहां बताया कि भिण्ड जिले के गोरमी तहसील वृत के महराज हरपालपुरा में सर्वे क्रमांक 44 रकवा 0.34, सर्वे क्रमांक 48 रकबा 0.61, सर्वे क्रमांक 130 रकबा 0.17 कुलल 1.12 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में हनुमान मंदिर के नाम से दर्ज थी। 2006 में आरोपी हनुमानदास उर्फ हेमराज धाकड निवसाी बूढ सिरथरा थाना जौरा (मुरैना) ने फर्जी हनुमानदास बैरागी बनकर तत्कालीन मौजा पटवारी ओमप्रकाश जाटव निवासी खेरियातोर से मिलकर उक्त जमीन अपने नाम करवा ली। जमीन को बेबी चौहान को बेच दी। पटवारी ने हेमराज उर्फ हनुमानदास का बिना किसी सक्षम आदेश के पटवारी ओमप्रकाश ने मंदिर की जमीन पर इंद्राज कर दिया। श्री मुदगल के मुताबिक मामले की शिकायत सुरेश शर्मा ने राजस्व अधिकारियों से की। मामले की जांच तत्कालीन आरआई रामप्रकाश शर्मा को गडबडी मिलने पर भिण्ड जिले के पावई थाने में एफआईआर दर्ज कराई। श्री राठौर के न्यायालय ने सुनवाई के दौरान साक्ष्य के अभाव में खरीदार बेबी चौहान को बरी कर दिया। जबकि आरोपी हनुमानदास उर्फ हेमराज धाकड 10 साल की सजा और 15 हजार रुपए क जुर्माना किया। जबकि आरोपी पटवारी ओमप्रकाश जाटव को 10 साल का कारावास की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपए का जुर्माना किया है। वर्तमान में आरोपी हनुमानदास उर्फ हेमराज हत्या के मामले में ग्वालियर जेल में बंद है। जबकि पटवारी ओमप्रकाश् को जेल भेज दिया है।

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