भोपाल राज्य शासन ने राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, खेलकूद तथा अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर प्लास्टिक के झण्डों का उपयोग नहीं करने को कहा है। प्लास्टिक के झण्डों के स्थान पर कागज से बने झण्डों का उपयोग किया जाना चाहिये। भारत सरकार ने राज्य शासन से यह अनुरोध किया है। भारत सरकार द्वारा भारतीय झण्डा संहिता-2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम-1971 में निहित उपबंधों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिये गये हैं।
केन्द्र के निर्देशानुसार समारोह के पश्चात झण्डों को न तो विकृत किया जाये और न ही जमीन पर फेंका जाय। ऐसे झण्डों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप एकांत में किया जाय। यह भी कहा गया है कि प्लास्टिक से बने झण्डे जैविक रूप से अपघट्य नहीं होने के कारण यह वातावरण के लिए भी हानिकारक होते हैं।
राज्य शासन ने इस संबंध में जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश भी जिला कलेक्टर्स को दिये हैं।