ग्वालियर। मध्यप्रदेश के भिण्ड जिला न्यायालय ने प्रेमी को शादी के बहाने बुलाकर पेट्रोल डालकर जलाने वाली प्रेमिका को प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रेमिका ने वारदात वाली रात युवक को फोन कर शादी करने के लिए बुलाया था। युवक आया तो प्रेमिका ने अपने दो भाइयों के साथ मिलकर उस पर पेट्रोल छिडका और आग लगा दी थी। युवक ने जलती हुई अवस्था में भागकर घटनास्थल से कुछ दूर नहर में कूदकर आग बुझाई थी और डायल 100 को कॉल किया था। युवक पूरी तरह से झुलस चुका था। युवक ने तहसीलदार को मृत्युपूर्व बयान दिया था। वारदात जून 2017 की है। प्रेमिका का एक भाई फरार है, जबकि दूसरे भाई को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक (एडीपीओ) इंद्रेश प्रधान ने आज यहां बताया कि भिण्ड देहात थाना क्षेत्र में पुर गांव निवासी आरोपी गायत्री नरवरिया और मेहगांव के आलमपुरा गांव निवासी अरविंद सिंह के बीच प्रेम संबंध थे। अरविंद गायत्री से शादी करना चाहता था, लेकिन गायत्री उसे टाल रही थी। अरविंद ने शादी के लिए दबाव बनाया तो 16 जून 2017 को गायत्री ने प्रेमी अरविंद को फोन किया। आरोपी ने अरविंद से कहा वह उससे शादी करना चाहती है। शादी के लिए 40 हजार रुपए लेकर आ जाओ। शादी की बात सुनकर अरविंद 16 जून को ही रात गायत्री के गांव स्थित ट्यूबवैल पर पहुंच गया। यहां गायत्री ने अरविंद को ठहरा दिया। रात करीब 12 बजे गायत्री अपने भाई दीने सिंह और गोपाल सिंह के साथ ट्यूबवैल पर आई। दीने ने अरविन्द के शरीर पर पेट्रोल डालकर माचिस की तीली से आग लगा दी, जिससे उसके शरीर में आग लग गई। मृतक ने पास में नहर में कूदकर आग बुझाई और 100 नंबर डायल किया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अरविन्द को भिण्ड जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। इस दौरान अरविंद ने तहसीलदार को मृत्युपूर्व कथन दिए थे। इलाज के दौरान अरविंद की मौत हो गई थी। भिण्ड जिले की बरोही थाना पुलिस ने गायत्री और उसके दोनों भाइयों पर हत्या का केस दर्ज किया था। भिण्ड न्यायालय में सुनवाई के दौरान साफ हुआ कि वारदात वाली रात में अरविंद को गायत्री के साथ देखा गया था। न्यायालय ने गायत्री को दोषी पाते हुए कल उम्रकैद और 1 हजार रुपए का जुर्माना किया है। गोपाल न्यायालय में उपिस्थत नहीं हुआ। न्यायालय ने उसे फरार घोषित किया है। दीने को सबूतों के अभाव में बरी किया गया है।

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