भोपाल.  मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि वे मध्य प्रदेश की धरती पर किसी भी कीमत में लव जेहाद (Love jihad) नहीं होने देंगे. सीएम चौहान एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने इस मौके पर कहा कि मेरे सामने ऐसे उदाहरण भी हैं कि शादी कर लो, पंचायत चुनााव लड़वा दो और फिर पंचायत के संसाधनों पर कब्जा कर लो. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से सावधान रहने कि जरूरत है. मैं किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरती पर लव जेहाद को कामयाब नहीं होने दूंगा. गौरतलब है कि अभी एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने लव जेहाद को लेकर एक अध्यादेश को मंजूरी दी है. इससे कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश ने यूपी सरकार से लव जेहाद अध्यादेश का ड्राफ्ट भी मांगा था.

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा सत्र में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लाने की तैयारी है. प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 का मसौदा तैयार करने के लिए भोपाल में मंत्रालय में बैठक की. इसमें सजा का प्रावधान 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने पर सहमति बनी.उन्होंने कहा लव जिहाद के खिलाफ सरकार का ड्राफ्ट तैयार है. अब कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा. इस विधेयक में सजा का प्रावधान 10 साल तक रखा जाएगा.

लव जेहाद के मुद्दे पर ये है मध्य प्रदेश सरकार की तैयारी

  • शादी के लिए धोखे से या जबरिया धर्मांतरण कराने वाले पादरी, गुरु, काजी मौलवियों को 5 साल की सजा होगी और जो संस्था शादी करा रही है उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा. गृह विभाग और विधि विभाग की संयुक्त बैठक में ड्राफ्ट को दी गई मंजूरी.
  • धर्मांतरण के लिए 1 महीने पहले कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी. पीड़ित माता-पिता परिवार कर सकेंगे धर्मांतरण करने वाली संस्थाओं के खिलाफ शिकायत. लव जिहाद के लिए सहयोग करने वालों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई.
  • सरकार इसी सत्र में यह विधेयक लेकर आ रही है. इस विधेयक में आरोपी और ऐसे अपराध में सहयोग करने वाले लोगों के खिलाफ गैर जमानती धाराएं लगेंगी. यदि कोई शादी के लिए धर्मांतरण करता है तो उसे एक महीने पहले कलेक्टर को इसकी देनी होगी.
  • गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा सरकार विधानसभा सत्र में मप्र धर्म स्वातंत्र्य 2020 विधेयक लेकर आएगी. लव जिहाद के लिए कानून बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि विधेयक के पास होने के बाद इसे दिल्ली भेजा जाएगा.
  • धर्मान्तरण कराए जाने पर जेल होगी. ऐसे अपराध में सहयोग करने वाला भी मुख्य आरोपी की ही तरह अपराधी होगा. शादी के लिए स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए एक महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन करना होगा.

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