ग्वालियर। भिण्ड जिले के लहार विकास खण्ड के ग्राम मिहोनी में एक पिता द्वारा अपनी पत्नी और पुत्री की हत्या के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश पीके शर्मा ने कल दोहरा आजीवन कारावास तथा 25 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक सुधीर पिहारी ने आज यहां बताया कि भिण्ड जिले के रावतपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम मिहोनी निवासी मोहरसिंह ढीमर ने 18 सितम्बर 2012 को अपनी पत्नी श्रीमती रामवती व बेटी आरती की अपने साथियों के साथ बीहड में ले जाकर हत्या कर दी थी तथा दोनों के शव को सिंध नदी में फेंक दिया था।
दबोह थाना पुलिस ने आरोपी मोहर सिंह ढीमर के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर उसे गिरतार कर लहार न्यायालय में पेश किया था। अपर सत्र न्यायाधीश पीके शर्मा ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों पर न्यायाधीश ने मोहर सिंह को दोहरे आजीवन कारावास व 25 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।