मुरैना। मध्यप्रदेष के चंबल संभाग के मुरैना के जिला सत्र न्यायाधीश आरके नागपुरे की अदालत ने कल पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आम्र्स एक्ट की धाराओं में भी एक साल व दो साल की सजा सुनाई हैं।
लोक अभियोजक महेन्द्र कुलश्रेष्ठ ने आज यहां बताया कि मुरैना के मीरपुर जींगनी निवासी कल्याण गुर्जर ने 29 सितंबर 2016 की रात को अपनी पत्नी सुषमा की खेत में गोली मारकर हत्या कर दी थी। तब कल्याण ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी पत्नी की किसी ने हत्या की है। बाद में जांच में सामने आया कि कल्याण ने ही अपनी पत्नी सुषमा की हत्या की है। कल्याण ने हत्या इसलिए की थी क्योंकि उसका विवाद अपने छोटे भाई से चल रहा था और उसने सुषमा के माध्यम से छोटे भाई पर ज्यादती का मामला दर्ज कराया था। ज्यादती का मामला पुलिस जांच में झूठा साबित हो रहा था और उसकी पत्नी भी अपने बयान पुलिस के सामने पलटने जा रही थी। जिससे उसका भाई अपराधिक मामले से बच जाता। इस वजह से उसने अपनी पत्नी को मारने का प्लान बनाया। बयान बदलने को लेकर आरोपी कल्याण का पत्नी से विवाद भी हुआ था। 29 सिंतबर की रात में जब सुषमा शौच के लिए खेत में गई तो आरोपी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बाद में कल्याण को गिरतार किया और चालान न्यायालय में पेश किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके नागपुरे ने मामले की सुनवाई की और आरोपी कल्याण को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी। साथ ही आम्र्स एक्ट की धारा 25 के तहत एक साल व 27 के तहत दो साल की सजा सुनाई।