इंदौर ! मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने देवास संसदीय क्षेत्र मे पांच सडको के निर्माण के संबंध मे आज उसके समक्ष सरकार की ओर से पेश की गयी स्टेटस रिपोर्ट को खारिज करने के साथ ही इसमे सुधार करके 22 अप्रैल को पेश करने के निर्देश दिए।
न्यायाधीश शांतनु गर्ग और जे जे माहेश्वरी की खंडपीठ ने देवास सांसद की ओर से लगायी गयी याचिका के मामले मे पूर्व के आदेश के तहत पेश की गयी स्टेटस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि सही स्टेटस रिपोर्ट शपथपत्र के साथ 22 अप्रैल को पेश की जाए। अदालत ने इस बात पर नाराजगी जतायी कि सही स्टेटस रिपोर्ट पेश नहीं की गयी है।
सांसद ने देवास संसदीय क्षेत्र मे पांच सडको के निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर याचिका लगायी थी। इस पर एक अप्रैल को सुनवायी के दौरान अदालत ने सरकार को निर्देश दिए थे कि वह स्टेटस रिपोर्ट पेश करे।