ग्वालियर। जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, भिण्ड दीपक कूमार अग्रवाल ने कल अनुसूचित जाति की एक 14 वर्षीय लडकी को बहला फुसलाकर अगुवाकर लेने व उसके साथ कुकर्म करने के दो आरोपियों बुजेश गौड को सात वर्ष व श्यामबिहारी को 3 वर्ष की सजा से दण्डित किया है।
विशेष लोक अभियोजक ज्ञानेन्द्रसिंह कुशवाह ने आज यहां बताया कि 14 अक्टूवर 2012 को गोहद निवासी दिलीप ने थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 14 वर्ष की लडकी को कुछ लोग बहला फुसलाकर अपने साथ ले गये है। गोहद थाना पुलिस ने गुमशुदी दर्ज कर मामले की जॉच पर से बृजेश गौड व सह अभियुक्त श्यामबिहारी लडकी को अपने साथ ले गये हैं। गोहद थाना पुलिस ने 22 अक्टूवर को दोनों अभियुक्तों के खिलाफ अपराध कायम कर लडकी को दतिया जिले के सोनागिर से बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरतार कर लिया गया। चालान न्यायालय में पेश किया गया। जहां विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, भिण्ड दीपक कूमार अग्रवाल ने लडकी के बयान, पुलिस की जॉच व मेडीकल रिपोर्ट पर मुख्य अभियुक्त बृजेश गौड को लडकी के साथ कुकर्म व अपहरण के मामले में सात साल व सह अभियुक्त श्यामबिहारी को अपहरण के मामले में दोषी मानते हुए तीन साल की सजा से दण्डित किया है।